
11 फरवरी 2025 | प्रयागराज
हाईकोर्ट का सख्त रुख: अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर दर्ज हो गैंगस्टर एक्ट
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और ज़मीन की धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोरतम कार्यवाही की जाए।
मुख्य बिंदु:
- अदालत का आदेश दिनांक 11 फरवरी 2025 को जारी
- राज्य सरकार को तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
- जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश
- बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को ‘भूमाफिया’ घोषित करना गलत
- राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई का आदेश
कोर्ट की टिप्पणी:
“अवैध कॉलोनियों से शासन की भूमि व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और आम जनता को धोखा मिल रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही आवश्यक है।”
प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई तय:
अब स्पर्श सिटी, सार्थक सिटी, सिमराह सिटी जैसी अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन की नजर है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही वहां गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू हो सकती है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया:
राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक में सभी संदिग्ध कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन प्राथमिकता पर किया जाएगा।