Friday , December 1 2023
Home / राष्ट्रीय / सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को छात्रों की शिकायतों के निपटारे के लिए सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय को भी यूजीसी (शिकायत निवारण) कानून 2012 के प्रावधानों के संदर्भ लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया।ugc

दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के पूर्व छात्र की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, “दिल्ली विश्वविद्यालय तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाएगा और यूजीसी (शिकायत निवारण) कानून 2012 के प्रावधानों के संदर्भ में यथाशीघ्र अधिमानत: आज से चार महीने के भीतर लोकपाल की नियुक्ति करेगा।”

याचिका में पूर्व छात्र ने खास तौर पर विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यूजीसी के नियमों का अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाया था।

पीठ ने उल्लेख किया कि यूजीसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, जो “जानबूझकर या लगातार लोकपाल के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं।”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *